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कर्नाटक सरकार ने लगाई रोक: टू व्हीलर पर पिछली सीट नहीं

सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के मकसद से टू व्हीलर में पिलियन सीट नहीं होने का फैसला लिया है

Updated On: Oct 22, 2017 02:37 PM IST

FP Staff

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कर्नाटक सरकार ने लगाई रोक: टू व्हीलर पर पिछली सीट नहीं

कर्नाटक सरकार का एक फैसला सुर्खियों में है. सिद्धारमैया सरकार राज्य में टू व्हीलर पर पीछे सवारी बिठाने पर रोक लगाने की तैयारी में है.

खबरों के अनुसार सरकार 100 सीसी से कम इंजन वाले टू व्हीलर में पीछे की सीट हटाने की तैयारी में है. सरकार वाहन बनाने वाली कंपनियों से बात करेगी कि वो टू व्हीलर में पीछे की सीट नहीं लगाएं.

ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा सड़क हादसों को कम करना है. सड़क दुर्घटनाओं में बड़ा हिस्सा टू व्हीलर से होने वाले हादसे हैं. कर्नाटक के परिवहन विभाग ने पीछे बैठे यात्री की सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा करने का फैसला लिया है. विभाग का मानना है कि अधिकतर सड़क दुर्घटनाओं में पीछे बैठा यात्री भी शिकार बन जाता है.

राज्य के परिवहन मंत्री एच एम रेवन्ना ने कहा कि सरकार सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर रही है. उन्होंने कहा, 'सड़क दुर्घटना में हुई एक युवक की मौत के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की थी. इसके जवाब में हमने मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के लिए हलफनामा दाखिल किया है, जिसके तहत 100 सीसी तक के टू व्हीलर पर पिलियन (पीछे बैठने वाली सवारी) बैठने की अनुमति नहीं है.'

कर्नाटक सरकार का यह फैसला खरीदे जाने वाले नए टू व्हीलर पर लागू होगा. पहले बेचे जा चुके टू व्हीलर पर इसका असर नहीं पड़ेगा.

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