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IRCTC घोटाला: 28 जनवरी तक बढ़ी लालू यादव की अंतरिम जमानत अवधि

पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष जज ने इस मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी

Updated On: Jan 19, 2019 12:44 PM IST

FP Staff

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IRCTC घोटाला: 28 जनवरी तक बढ़ी लालू यादव की अंतरिम जमानत अवधि

आईआरसीटीसी रेलवे घोटाले से जुड़े दो मामलों में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है.

शनिवार को विशेष जज अरूण भारद्वाज ने लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी.

लालू यादव और अन्य लोगों की नियमित जमानत याचिका पर फैसला अब 28 जनवरी को आएगा.

यह दोनों मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर किए गए हैं.

यह मामले आईआरसीटीसी के दो होटलों (रांची और पुरी में रेलवे के होटलों) की देखरेख का काम निजी फर्मों को सौंपने में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित है.

बता दें कि सीबीआई ने अपने एफआईआर में आरोप लगाया था कि लालू यादव ने यूपीए शासनकाल में बतौर रेल मंत्री वर्ष 2004 में आईआरसीटीसी के दो होटलों के रख-रखाव का काम एक निजी कंपनी को सौंप दिया था. एफआईआर के मुताबिक इसके बदले उन्होंने (लालू यादव) पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के मालिकाना हक वाली कंपनी से पटना के कमर्शियल इलाके में बेशकीमती भूखंड घूस के तौर पर ली थी.

सीबीआई की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने उनके परिवार के सदस्य और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था.

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