मध्य प्रदेश के इंदौर में चार साल की मासूम से हुए रेप और हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. यह शहर का पहला मामला होगा जिसमें कोर्ट ने महज 22 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया है.
Indore district court announces death sentence for convict in a rape and murder case of a four month girl in Rajwada #MadhyaPradesh
— ANI (@ANI) May 12, 2018
इंदौर के राजवाड़ा इलाके में 19 अप्रैल की रात आरोपी ने चार माह की मासूम के साथ ज्यादती कर उसे मौत के घाट उतार दिया था. इस घटना के दूसरे दिन यानी 21 अप्रैल को ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
इस वीभत्स घटना के बाद पूरे शहर में रोष का माहौल था और लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे. इस घटना के बाद मध्य प्रदेश बार काउंसिल ने वकीलों से अपील की थी कि वो आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे.
रेप की घटना वाले दिन राजवाड़ा पैलेस के पास खुले में ही मासूम अपने परिवार के साथ सो रही थी. उसी समय नवीन नाम के शख्स ने बच्ची को वहां से उठा ले गया. सीसीटीवी फूटेज में देखा गया था कि वह बच्ची को कंधे पर लेकर जा रहा है. उसने बच्ची के साथ रेप किया और उसे ऊंचाई से फेंक दिया जिसके उसकी मृत्यु हो गई. मासूम के शरीर को एक बिल्डिंग के बेसमेंट से बरामद किया गया था.
इंदौर के एक सरकारी हॉस्पिटल में हुए पोस्ट मार्टम में कहा गया था कि हत्या से पहले मासूम के साथ रेप किया गया था. मासूम के निजी अंगों पर चोट के निशान थे.
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