गुजरात चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर चल रही उठापटक के बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी.
Supreme Court said that it finds no merit in Congress' plea, adds that Gujarat Congress can approach SC through filing a writ petition for electoral reforms.
— ANI (@ANI) December 15, 2017
Congress moves Supreme Court seeking directions to the Election Commission of India to count and cross verify at least 25% of the VVPAT paper trail with the EVM votes. Abhishek Manu Singhvi & Kapil Sibal to appear for Congress, matter likely to be heard today.
— ANI (@ANI) December 15, 2017
कांग्रेस ने अपनी याचिका में यह मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को यह निर्देश दे कि वो कम से कम 25 % ईवीएम मशीनों के वोटों की गिनती का मिलान वीवीपैट पेपर ट्रोल के साथ करे. कांग्रेस की तरफ से इस याचिका की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल उपस्थित थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस की याचिका में कोई मेरिट नहीं है. लेकिन गुजरात कांग्रेस चुनाव सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते.
कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि ईवीएम मशीनों के साथ गुजरात चुनाव में छेड़छाड़ की संभावना है. कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि ईवीएम मशीनों को ब्लूटूथ से जोड़ा जा सकता है.
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