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लालू यादव को 3.5 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना

रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू समेत 8 दोषियों को 3.5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही पांच लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है

Updated On: Jan 06, 2018 10:43 PM IST

FP Staff

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लालू यादव को 3.5 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पर अपना फैसला सुना दिया है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू समेत 8 दोषियों को 3.5 साल की सजा सुनाई है. वहीं 6 अन्य दोषियों को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर लालू यादव को 6 महीने अतिरिक्त सजा होगी.

किसी भी दोषी को रांची कोर्ट से बेल नहीं मिलेगी. इसके लिए उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा.

लालू पर कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया उनके छोटे बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेज प्रताप यादव की आई. तेज प्रताप ने कहा 'न्यायपालिका ने अपनी ड्यूटी की है. हम फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद हाईकोर्ट जाएंगे.'

लालू यादव को मिली सजा पर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. तेज प्रताप ने कहा 'हमें यकीन है कि उन्हें (लालू यादव) बेल मिल जाएगी. हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. हम इससे झुकने वाले नहीं हैं.'

कोर्ट का फैसला आने के बाद लालू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा. फैसले के बाद लालू ने किया ट्वीट 'बीजेपी का सीधा नियम है- 'हमारा साथ दें अन्यथा तुम्हें सबक सिखाएंगे'. मैं सामाजिक न्याय, सद्भाव और समानता के लिए खुशी से मरने को भी तैयार हूं.'

3.5 साल सजा पाने वाले फूलचंद, महेश प्रसाद, बेक जूलियस, सुनील कुमार, सुशील कुमारस सुधीर कुमार और राजा राम के नाम शामिल हैं.

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