सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को नोटिस जारी कर दिया है. कोर्ट की तरफ बनाई गई कमिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मनोज तिवारी ने सीलिंग तोड़ी थी.
Supreme Court asks Delhi BJP chief Manoj Tiwari to appear before it on September 25 to explain his stand in connection with breaking seal of a locked house in an unauthorised colony when he visited Gokalpur area on September 16. (file pic) pic.twitter.com/Xq4t9mkvW9
— ANI (@ANI) September 19, 2018
The Supreme Court bench says “It’s important that elected members should not defy the order of this court." The Court asks him as to why the process of contempt of court should not be initiated against him for allegedly violating the Supreme Court's order with respect to sealing. https://t.co/qWTfy8V7gx
— ANI (@ANI) September 19, 2018
जस्टिस मदन बी लोकुर, एस अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता की बेंच ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को 25 सितंबरको कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए पेश होने का निर्देश दिया है. पीठ ने कहा कि यह 'दुर्भाग्यपूर्ण' है कि चुने गए प्रतिनिधि कोर्ट के फैसले की अवमानना करते हैं.
सीलिंग तोड़ने के बाद मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. कोर्ट के नोटिस से पहले उनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुका है. दिल्ली पुलिस ने मनोज तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, डीएमसी एक्ट 461 और 465 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
क्या है मामला?
दरअसल रविवार को मनोज तिवारी का गोकुलपुरी में एक दुकान की सीलिंग का ताला तोड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद एमसीडी ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर की थी.
मनोज तिवारी ने अपनी इस हरकत पर कहा था कि ‘अगर उस इलाके में एक हजार घर हैं तो एक घर सील्ड क्यों रहेगा. मैं 'पिक एंड चूज' सिस्टम के खिलाफ हूं. इसलिए मैंने सीलिंग का ताला तोड़ दिया.’
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