Supreme Court on Sealing Case: बीजेपी चीफ मनोज तिवारी के सीलिंग तोड़ने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को फटकार लगाई है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी की बातचीत का रिकॉर्ड भी सुना. इस मामले में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को लिखित तौर पर हलफनामा जारी करने को कहा है.
SC asks Delhi BJP Chief Manoj Tiwari to file an affidavit within a week&fixed matter for further hearing to Oct 3. SC had asked him to appear before it to explain his stand in connection with breaking seal of a locked house in an unauthorised colony in Delhi's Gokalpur on Sep 16 pic.twitter.com/cl4ydRHHyv
— ANI (@ANI) September 25, 2018
जस्टिस मदन बी लोकुर, एस अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता की बेंच ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को 25 सितंबरको कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए पेश होने का निर्देश दिया है. पीठ ने कहा कि यह 'दुर्भाग्यपूर्ण' है कि चुने गए प्रतिनिधि कोर्ट के फैसले की अवमानना करते हैं.
सीलिंग तोड़ने के बाद मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. कोर्ट के नोटिस से पहले उनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुका है. दिल्ली पुलिस ने मनोज तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, डीएमसी एक्ट 461 और 465 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
क्या है मामला?
दरअसल रविवार को मनोज तिवारी का गोकुलपुर गांव में एक दुकान की सीलिंग का ताला तोड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद एमसीडी ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर की थी.
मनोज तिवारी ने अपनी इस हरकत पर कहा था कि ‘अगर उस इलाके में एक हजार घर हैं तो एक घर सील्ड क्यों रहेगा. मैं 'पिक एंड चूज' सिस्टम के खिलाफ हूं. इसलिए मैंने सीलिंग का ताला तोड़ दिया.’
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