तीन अक्टूबर को हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा से लेकर मामले की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया था. स्वयंभू बाबा के वकीलों ने कोर्ट के इस आदेश की समीक्षा की अपील करते हुए चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी के राव की पीठ के सामने यह दावा किया.
मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील संजय घोष ने पीठ को बताया कि मामले में उनकी जांच पक्षपातपूर्ण नहीं थी. जांच के दौरान दाती महाराज से आठ बार पूछताछ की गई है.बहरहाल, पुलिस ने कहा कि वह सीबीआई को मामला सौंपे जाने को चुनौती नहीं दे रही है.
पीड़ित के वकीलों ने कहा कि दिल्ली पुलिस से यह केस लेकर सीबाआई को सौंप कर अदालत ने ठीक किया है. क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आरोपों की गंभीरता के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया.
दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद पीठ ने तीन अक्टूबर के फैसले की समीक्षा करने की दाती की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
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