दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को समन जारी किया है. आयोग में भर्ती में कथित अनियमितता के लिए कोर्ट ने ये कार्रवाई की.
दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो की चार्जशीट के जवाब में स्वाति मालीवाल को कोर्ट में पेश होने को कहा है.
स्पेशल जज हिमानी मलहोत्रा ने एसीबी की चार्जशीट के आधार पर स्वाति मालीवाल को 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है. अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 13 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत कथित अपराधों के लिए समन भेजा है.
पिछले साल 20 सितम्बर को मालीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. एसीबी लगभग पिछले सात महीने से इस विवाद की जांच कर रहा है. भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का कहना है कि नियुक्तियों में अनियमितता नहीं बरती गई है. मालीवाल ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है. लगभग 85 नियुक्तियों में धांधलेबाजी हुई है. इतना ही नहीं उन पर गलत तरीके से तनख्वाह बढ़ाने का भी आरोप है.
मालीवाल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ उनके खोज करने को लेकर उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है.
दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह शुक्ला की शिकायत के बाद एसीबी ने ये कार्रवाई की. बरखा के मुताबिक दिल्ली महिला आयोग में सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं.
कोर्ट का सख्त रवैया स्वाति मालीवाल के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है.
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