सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर मंगलवार को बहाल किए जाने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने कहा कि मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके ‘गैरकानूनी आदेशों’ को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है.
पार्टी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को यह याद रखना चाहिए कि सरकारों आती-जाती रहती हैं, लेकिन हमारी संस्थाओं की गरिमा बरकरार रही है.
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ‘सीबीआई को बर्बाद करते हुए बेनकाब होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने. इसके बाद उन्होंने सीवीसी की विश्वसनीयता को खत्म किया. अब वह पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके गैरकानूनी आदेशों को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है.’
Modiji adds another 1st to his list
After being the first PM to be exposed destroying the #CBI before the SC,
After having ruined CVC’s credibility (requiring supervision by former SC judge),
Mr. Modi has now become 1st PM to have his illegal orders set aside by the SC. 1/2
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) January 8, 2019
2/3 Modiji pls remember, Govts have come and gone. Integrity of our institutions have survived.
Let this be a lesson to you about the strength of our democracy and the Constitution.
Let this be a lesson that howsoever despotic u may be, law catches up in the end.#CBI
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) January 8, 2019
उन्होंने कहा, ‘मोदी जी कृपया याद रखिए कि सरकारें आती-जाती हैं. हमारे संस्थानों की गरिमा बरकरार रही है.’
सीबीआई मामले में क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर मंगलवर को बहाल करते हुए उनके अधिकार वापस लेने और छुट्टी पर भेजने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया. हालांकि शीर्ष अदालत ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच पूरी होने तक वर्मा पर कोई भी बड़ा निर्णय लेने पर रोक लगा दी है.
कोर्ट ने मंगलवार को ये फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने से पहले चयन समिति के साथ विचार-विमर्श नहीं किया, जो कि गलत है. सरकार को पहले समिति के साथ विचार करना चाहिए. कोर्ट ने ये तक कहा कि सरकार को वर्मा को छुट्टी पर नहीं भेजना चाहिए था.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बहस उठ रही है कि क्या ये फैसला आलोक वर्मा की जीत और सरकार की हार है? हालांकि, स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं कि ये न तो आलोक वर्मा की हार है न ही सरकार की जीत क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला संवैधानिक संस्था सीबीआई के पक्ष में सुनाया है.
(भाषा से इनपुट)
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