इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2017 में सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र से एक सवाल हटाने और दो सवालों को संशोधित करने का आदेश दे रखा है. साथ ही आयोग को संशोधित रिजल्ट जारी करने को भी कहा है. इस मामले में आयोग ने परीक्षा परिणाम संशोधित करने के बजाय हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीमकोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है.
ऐसे में मुख्य परीक्षा का आयोजन पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2017 के मामले में सुप्रीमकोर्ट के निर्णय पर निर्भर कर रहा था. मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रवेशपत्र जारी करने के लिए आयोग को कम से कम दस दिन का समय चाहिए. इसके अलावा आयोग को परीक्षा संबंधी अन्य तैयारियां भी करनी थीं. ऐसे में इतने कम समय में मुख्य परीक्षा करा पाना मुमकिन नहीं था. इसी वजह से आयोग को पीसीएस मुख्य परीक्षा-2017 को टालना पड़ा.
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