आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को लाभ के पद पर होने की वजह से अयोग्य घोषित करार दिया गया था. विधायकों ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट शुक्रवार को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए उनकी सदस्यता फिलहाल बहाल कर दी है. कोर्ट ने मामला चुनाव आयोग के पास वापस भेजा गया है. इलेक्शन कमीशन केस की दोबारा मौखिक सुनवाई करके आखिरी फैसला देगा.
मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मौखिक सुनवाई के नियमों का पालन नहीं किया जिससे सही न्याय नहीं हुआ.
इन विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था जिस पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से इनको अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी. आप सदस्य अलका लांबा ने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत है.
सत्य की जीत हुई। दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ग़लत तरीक़े से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया। दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत। दिल्ली के लोगों को बधाई। https://t.co/eDayHziHSn
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 23, 2018
आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जो लोग 'खेल' कर रहे थे उन्हें बड़ा झटका लगा है. वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सत्य की जीत हुई.
इन 20 विधायकों को मिली है राहत
1. प्रवीण कुमार, जंगपुरा
2. शरद कुमार चौहान, नरेला
3. आदर्श शास्त्री, द्वारका
4. मदन लाल, कस्तूरबा नगर
5. शिव चरण गोयल, मोती नगर
6. सरिता सिंह, रोहतास नगर
7. नरेश यादव, महरौली
8. जरनैल सिंह, तिलक नगर
9. राजेश गुप्ता, वजीरपुर
10. अलका लांबा, चांदनी चौक
11. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर
12. संजीव झा, बुराड़ी
13. कैलाश गहलोत, नजफगढ़
14. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर
15. राजेश ऋषि, जनकपुरी
16. अनिल कुमार वाजपेयी, गांधीनगर
17. सोमदत्त, सदर बाजार
18. सुखबीर सिंह दलाल, मुंडका
19. मनोज कुमार, कोंडली
20. अवतार सिंह, कालकाजी
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