आम आदमी पार्टी के विधायक ही नहीं, कई और विधायकों की सदस्यता खतरे में है. मध्यप्रदेश में बीजेपी के विधायक भी इस लिस्ट में हैं. प्रदेश में आप के प्रभारी ने कहा है कि राज्य में 116 विधायक लाभ के पद पर हैं. अगर दिल्ली में यह असंवैधानिक है तो एमपी में कैसे इतने विधायक लाभ के विभिन्न पदों पर बने हुए हैं.
न्यूज 18 में छपी खबर के मुताबिक पार्टी के एमपी संयोजक, आलोक अग्रवाल ने कहा कि पार्टी ने 4 जुलाई, 2016 को इस मुद्दे को उठाया था और इन विधायकों की अयोग्यता की मांग की थी. चुनाव आयोग ने अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की थी.
उन्होंने दावा किया कि 'हमने राज्यपाल को धारा 191 (1) -ए और धारा 192 के तहत राज्यपाल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1 9 51 के प्रावधानों के तहत एक लिखित शिकायत की है. लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला.' पार्टी ने एक बार फिर आयोग से 116 विधायकों की सदस्यता को तुरंत रद्द करने का आग्रह किया है.
राज्य के आप सचिव अक्षय हन्ता ने कहा कि विधायकों में से अधिकांश, जन भागीदारी समिति के सदस्य हैं जो लाभ के कार्यालय में आते हैं. उन्होंने कहा कि इन विधायकों को वेतन नहीं दिया जाता है, वे समिति के तहत चल रहे कॉलेजों से यात्रा भत्ते प्राप्त करते हैं.
उन्होंने कहा, 'दो मंत्रियों - पारस जैन और दीपक जोशी भारतीय स्काउट एंड गाइड के पदाधिकारी हैं. यह लाभ का पद है. यहां से कई तरह की सुविधाओं का लाभ लेते हैं.'
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