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हाईकोर्ट में योगी सरकार- सेंगर की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य की योगी सरकार से पूछा था कि आरोपी रेप विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है

Updated On: Apr 12, 2018 05:05 PM IST

FP Staff

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हाईकोर्ट में योगी सरकार- सेंगर की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत नहीं

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा कि बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अब तक इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं.

हाईकोर्ट ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से पूछा था कि अब तक रेप आरोपी विधायक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है. कोर्ट ने सरकार से दोपहर तक जवाब मांगा था. कोर्ट शुक्रवार को 2 बजे 17 साल की लड़की के रेप के मामले में अपना फैसला सुनाएगा. कथित तौर पर उन्नाव में लड़की से गैंगरेप हुआ था.

राज्य सरकार के आदेश के बाद विधायक के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई. वहीं रेप आरोपी विधायक सेंगर की गिरफ्तारी का मामला यूपी सरकार ने सीबीआई पर छोड़ दी है. राज्य के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि केस सीबीआई को सौंप दिया गया गया है ऐसे में गिरफ्तारी पर सीबीआई ही फैसला लेगी.

उन्नाव की पुलिस अधीक्षक (एसपी) पुष्पांजलि देवी ने बताया कि विधायक के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. जिसमें रेप, अपहरण और पॉस्को एक्ट भी शामिल है.

इस मामले को लेकर बढ़ते हंगामे को देखते हुए राज्य की योगी सरकार ने बुधवार को देर रात में केस को सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया था. सरकार ने पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले की जांच करने के लिए भी सीबीआई से कहा है.

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