पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी के साथ-साथ वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने राफेल मुद्दे पर 14 दिसंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए बुधवार को शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पेटिशन) दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने अपने 14 दिसंबर के फैसले में फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली सभी जनहित याचिकाओं (PIL) को खारिज कर दिया था.
पुनर्विचार याचिका में तीनों ने आरोप लगाया है कि फैसला ‘सरकार की ओर से बिना हस्ताक्षर के सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए स्पष्ट रूप से गलत दावों पर आधारित था.’ उन्होंने याचिका पर सुनवाई खुली अदालत में करने का अनुरोध भी किया है.
न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, इस याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस मामले में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद कई नए तथ्य सामने आए हैं, इसलिए मामले की जड़ तक जाने की जरूरत है. राफेल फाइटर जेट डील में याचिकाकर्ताओं यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने 14 दिसंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा भी व्यक्त किया.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैग रिपोर्ट पर आधारित, जो पेश ही नहीं हुई
शीर्ष अदालत द्वारा राफेल के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए तीनों याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि अदालत की निगरानी में 36-विमानों के राफेल सौदे की सीबीआई जांच कराई जाए. एक बयान जारी करते हुए तीनों ने कहा है कि स्वतंत्र जांच और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खारिज करना चौंकाने वाला होने के साथ ही निराशाजनक भी था. हम सीबीआई से शिकायत करने के बाद ही अदालत गए थे.
तीनों याचिकाकर्ताओं ने कहा, 'राफेल पर कोई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है और न ही कोई जांच की गई है. यह अपने आप में चौंकाने वाला है कि कोर्ट का निर्णय कैग रिपोर्ट के बारे में पूरी तरह से गलत जानकारी पर आधारित है. राफेल पर कोई सीएजी रिपोर्ट पेश या जांच नहीं की गई है.
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