सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कानून में संशोधन विधेयक को मनी बिल के रूप में प्रमाणित करने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर विचार करने से पहले वह निजता के बारे में महत्वपूर्ण फैसले को परखेगा.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष जयराम की याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया, परंतु शीर्ष अदालत ने कहा कि वह पहले नौ सदस्यीय संविधान पीठ के निजता के बारे में सुनाए गए फैसले का अवलोकन करेगी. इस फैसले में संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है.
चीफ जस्टिस ने कहा, ‘आप शुक्रवार (एक सितंबर) को इसका उल्लेख कीजिए, हम भी फैसले का अध्ययन कर लेंगे.’ शीर्ष अदालत ने फरवरी में कहा था कि वह लोक सभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने के लिए रमेश द्वारा बताए गए आधारों से मोटे तौर पर सहमत नहीं है.
कोर्ट ने कहा गंभीर मुद्दा
न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण और गंभीर है और वह जल्दबाजी में इस पर विचार नहीं करना चाहता. न्यायालय ने रमेश के वकील से कहा कि केंद्र द्वारा उठाई गई सारी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए वह अपना मामला तैयार करें.
केंद्र सरकार ने जयराम रमेश की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह आवश्यक आधार को पूरा करता है क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय के लिये समेकित कोष से ही धन निकालना होगा.
रमेश ने न्यायालय में दावा किया था आधार विधेयक, 2016 को मनी बिल के रूप में प्रमाणित किया गया ताकि उसे राज्य सभा की जांच परख से बचाया जा सके क्योंकि ऐसे विधेयकों में उसका कोई दखल नहीं है.
इस विधेयक पर लोक सभा में पिछले साल 11 मार्च को चर्चा हुई थी और फिर इसे पारित कर दिया गया था. यह विधेयक 16 मार्च को राज्य सभा में चर्चा के लिए आया और इसमें कई संशोधन किए गए थे. उसी शाम विधेयक लोकसभा को लौटा दिया गया जिसने इन संशोधनों के बगैर ही उसे पारित कर दिया था.
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