live
S M L

3 मिनट से ज्यादा रुकना पड़े तो नहीं लगेगा टोल टैक्स

टोल प्लाजा पर लंबी-लंबी लाइनों को देखते हुए एडवोकेट हरिओम जिंदल ने आरटीआई डाली थी

Updated On: Jul 19, 2017 03:14 PM IST

FP Staff

0
3 मिनट से ज्यादा रुकना पड़े तो नहीं लगेगा टोल टैक्स

टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी-लंबी लाइनों से गाड़ी चलाने वाले हर रोज परेशान होते हैं. इन्हीं परेशानियों का ध्यान रखते हुए लुधियाना के एडवोकेट हरिओम जिंदल ने आरटीआई डाली.

इसके जवाब में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कहा है कि किसी भी वाहन को टोल टैक्स की कतार में अधिकतम ढाई मिनट तक रुकना पड़ेगा. आधा मिनट कंप्युटर कर्मी को टोल टैक्स की पर्ची काटने पर लगेगा यानी कुल समय 3 मिनट का है.

RTI

जिंदल ने आरटीआई में पूछा कि क्या ये समय अलग-अलग काऊंटरों के लिए विभिन्न है तो जवाब मिला कि नहीं ऐसा नहीं है. जिंदल ने अगला सवाल पूछा कि अगर गाड़ी चलाने वाले को कतार में 3 मिनट से ज्यादा का समय लग जाए तो इस परेशानी के एवज में उसे क्या छूट दी जाएगी.

RTI

इस पर एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल एनके जैन की तरफ से दिए गए जवाब में लिखा गया कि तीन मिनट से अधिक समय तक इंतजार करने पर वाहन चालक को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा.

RTI

आरटीआई में सड़क पर वाहन के हादसाग्रस्त होने पर मदद के बारे में पूछा गया तो एनएचएआई ने कहा कि टोल फ्री नंबर 18001803636 पर फोन करके सहायता प्राप्त की जा सकती है.

0

अन्य बड़ी खबरें

वीडियो
KUMBH: IT's MORE THAN A MELA

क्रिकेट स्कोर्स और भी

Firstpost Hindi