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अजीत डोभाल के बेटे ने किया 'कारवां' पत्रिका और कांग्रेस नेता पर मानहानि का केस

इसके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश पर भी मानहानि का केस दर्ज किया गया है

Updated On: Feb 11, 2019 12:54 PM IST

Bhasha

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अजीत डोभाल के बेटे ने किया 'कारवां' पत्रिका और कांग्रेस नेता पर मानहानि का केस

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने बुधवार को ‘कारवां’ पत्रिका के खिलाफ अपनी मानहानि की याचिका के सिलसिले में बयान दर्ज कराया. उन्होंने पत्रिका में गलत जानकारी के साथ लेख प्रकाशित किए जाने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के इस जानकारी के इस्तेमाल किए जाने पर यह मानहानि का मामला दायर किया है.

विवेक ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल को बताया कि पत्रिका की तरफ से लगाए गए सभी आरोप जिन्हें बाद में रमेश ने एक संवाददाता सम्मेलन में दोहराया, वे निराधार और झूठे हैं. इनसे परिवार के सदस्यों और पेशेवर सहकर्मियों के बीच उनकी छवि खराब हुई.

अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की है जब दूसरे गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे. विवेक डोभाल के अलावा दो अन्य गवाह - उनके दोस्त निखिल कपूर और कारोबारी सहयोगी अमित शर्मा- हैं जो आपराधिक मानहानि की इस शिकायत के समर्थन में अपने बयान दर्ज कराएंगे.

विवेक डोभाल ने शिकायत में क्या कहा?

डोभाल ने अपनी शिकायत में कहा था कि पत्रिका और रमेश ने 'जानबूझकर उनकी छवि खराब करने और उन्हें बदनाम' करने की कोशिश की ताकि उनके पिता से बदला लिया जा सके.

क्या छपा था कारवां पत्रिका में?

कारवां पत्रिका ने 16 जनवरी को ‘द डी कंपनी’ के शीर्षक वाले ऑनलाइन लेख में कहा था कि विवेक डोभाल 'केमन द्वीपसमूह में हेज फंड चलाते हैं'. यह द्वीपसमूह 'कालेधन को ठिकाने लगाने का स्थापित सुरक्षित ठिकाना' है और इसका रजिस्ट्रेशन नोटबंदी के मजह 13 दिन बाद हुआ था.

शिकायत के मुताबिक, रमेश ने 17 जनवरी को संवाददाता सम्मेलन कर लेख में दिए गए गलत तथ्यों पर जोर दिया.

उन्होंने आरोप लगाया कि लेख के तथ्यों में उन्हें लेकर 'कोई वैधानिकता' नहीं है लेकिन पूरा विवरण कुछ इस तरह से दिया गया जो पाठकों को 'गलत होने का' संकेत देता है.

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