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मुंबई की PMLA कोर्ट से विजय माल्या आर्थिक अपराधी घोषित, ED कर सकेगी संपत्ति जब्त

स्पेशल कोर्ट के इस फैसले के बाद विजय माल्या देश का पहला आर्थिक अपराधी बन गया है जिसके खिलाफ नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 के तहत केस चलेगा

Updated On: Jan 05, 2019 03:48 PM IST

FP Staff

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मुंबई की PMLA कोर्ट से विजय माल्या आर्थिक अपराधी घोषित, ED कर सकेगी संपत्ति जब्त

मुंबई की विशेष अदालत ने देश के बैंकों का हजारों करोड़ रुपया कर्ज लेकर फरार विजय माल्या को आर्थिक अपराधी घोषित किया है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) माल्या की संपत्ति को अटैच (जब्त) कर सकेगा.

कोर्ट के इस फैसले के बाद विजय माल्या देश का पहला आर्थिक अपराधी बन गया है जिसके खिलाफ नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 के तहत केस चलेगा.

माल्या ने पूर्व में अपने वकील के जरिए ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी लेकिन पीएमएलए कोर्ट से उसकी अपील खारिज हो गई थी.

बता दें कि ईडी ने 62 साल के विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर रखा है. वो पिछले कुछ वर्षों से ब्रिटेन में निर्वासित रह रहा है और फिलहाल जमानत पर बाहर है. लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने पिछले दिनों उसके प्रत्यर्पण के लिए मंजूरी दी थी. हालांकि उसके पास इसके खिलाफ अपील करने के लिए जनवरी तक का समय है.

पिछले साल दिसंबर में माल्या ने अपने नाम से 'भगोड़ा' शब्द हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उसने ट्वीट कर कहा था, 'जहां कहीं भी मैं फिजिकली उपस्थित हूं, मेरी अपील है कृपया पैसे ले लें. मैं इस बात को खत्म करना चाहता हूं कि मैंने पैसा चुराया है.'

विजय माल्या पर बैकों का कितना है कर्ज?

शराब कारोबारी विजय माल्या पर देश के बैंकों का लगभग 9400 करोड़ रुपए कर्ज है. उसके खिलाफ 17 बैंकों के कंसोर्शियम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. माल्या की तरफ से कहा गया है कि तेल (एटीएफ) के दाम बढ़ने, ज्यादा टैक्स और खराब इंजन के चलते उनकी किंगफिशर एयरलाइन्स को 6,107 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा था. हालांकि वो अभी करीब 1800 करोड़ रुपए के विलफुल डिफॉल्टर हैं. बाकी बैंक अब भी माल्या के खिलाफ कोर्ट नहीं गए हैं.

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