वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता अमन सिन्हा ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को खारिज करने के फैसले को उचित करार दिया है. उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने के वेंकैया नायडू के फैसले को चुनौती देने का कोई वैधानिक आधार नहीं है.
सोमवार को कांग्रेस के दो राज्यसभा सांसदों प्रताप सिंह बाजवा और अमी याग्निक की सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर दाखिल याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने यह बात कही.
Two Congress Parliamentarians from Rajya Sabha- Pratap Singh Bajwa and Amee Harshadray Yajnik, approached the Supreme Court challenging Vice-President M Venkaiah Naidu's dismissal of the impeachment motion against CJI Dipak Misra pic.twitter.com/Lp7QFuDh3f
— ANI (@ANI) May 7, 2018
अमन सिन्हा ने कहा, यह फैसला बेहद तार्किक और स्पष्ट था जो महाभियोग प्रस्ताव में बताए गए सभी आधारों का स्पष्ट रूप से जवाब देता है. उन्होंने कहा कि वेंकैया नायडू विचार-विमर्श के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि याचिका कानूनी रूप से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है.
बीजेपी नेता ने कहा, ‘इसलिए कांग्रेस के इन दोनों सांसदों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका का कोई वैधानिक आधार नहीं है.’
बता दें कि पिछले दिनों उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सीजेआई के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को यह कहकर खारिज कर दिया था कि उनपर (सीजेआई) लगाए गए आरोप पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं. तब कांग्रेस ने इसे (महाभियोग प्रस्ताव) सदन में पेश किए जाने की मंजूरी मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही थी.
उपराष्ट्रपति के इस कदम पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा था कि उन्होंने इसपर किसी विशेषज्ञ से सलाह लिए बिना जल्दबाजी में यह प्रस्ताव खारिज किया है.
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