उन्नाव रेप कांड के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेंगे. सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को सेंगर की जमानत अर्जी खारिज कर दी. विशेष जज वत्सल श्रीवास्तव की अदालत ने माना कि विधायक के खिलाफ दर्ज मामला गंभीर है और उन्हें इसमें जमानत नहीं मिलनी चाहिए.
बता दें कि इसी साल 8 अप्रैल को कुलदीप सिंह सेंगर पर उन्नाव में एक युवती ने अगवा कर रेप का आरोप लगाया था. पीड़ित और उसके परिजनों ने इसकी शिकायत दर्ज नहीं किए जाने पर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी. मगर वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया था.
इसके बाद पुलिस की हिरासत में पीड़िता के पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. जिससे इस मामले को लेकर और भी विवाद हो गया था.
इस मामले में 4 जून, 2017 को मामला दर्ज किया गया था. बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने केस सीबीआई के हवाले कर दी थी. सीबीआई ने सेंगर को इसी साल 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. तब से वो जेल में है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने 11 जुलाई को इस मामले में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था.
(भाषा से इनपुट)
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