इलाहाबाद की विशेष अदालत ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश पिछले एक साल से कई तारीख पर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद उनके हाजिर नहीं होने के बाद दिया है.
A special court has issued a non-bailable warrant against UP Minister Rita Bahuguna Joshi. The warrant has been issued after she did not turn up at the court yesterday in connection with a case of violation of the model code of conduct. (file pic) pic.twitter.com/4Ey0LyZaQd
— ANI UP (@ANINewsUP) October 9, 2018
मामला 2010 की घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2011 से कोर्ट में सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि 14 फरवरी 2011 से लेकर कई तारीखों पर रीता बहुगुणा को समन जारी किया गया. इसके बाद 18 अगस्त 2017 को 10 हजार रुपए का जमानती वारंट भी जारी किया गया. लेकिन इसके बावजूद रीता बहुगुणा कोर्ट में पेश नहीं हुई.
कोर्ट ने बताया कि यही जमानती वारंट 17 सितंबर 2018 तक 12 तारीखों पर जारी किया गया लेकिन फिर भी वे कोर्ट में पेश नहीं हुई. सोमवार को भी उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन जब वो पेश नहीं हुई तो कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया.
इसी के साथ कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए रीता बहुगुणा जोशी को 31 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वे सबूतों को नष्ट नहीं करेंगी और न्यायिक प्रकिया में किसी तरह की अड़चन नहीं लाएंगी.
क्या था मामला?
दरअसल साल 2010 में रीता बहुगुण जोशी के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था. उस समय वे प्रदेश कंग्रेस अध्यक्ष थी. तब उन पर और कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष मीरा सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने धारा 144 लागू होने के बावजूद शहीद पथ पर सभा की और भीड़ के साथ विधानसभा की तरफ निकल पड़ी. जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हिंसा भड़काई गई. इस दौरान तोड़फोड़ की गई और कई आगजनी की घटनाए भी हुईं.
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