बुधवार को तिरुवनतंपुरम की विशेष सीबीआई अदालत ने साल 2005 में 26 साल के उदय कुमार की पुलिस हिरासत में मौत के संबंध में दो पुलिस कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है.
सहायक सब इंस्पेक्टर के जीतकुमार और सिविल पुलिस अधिकारी एस वी श्रीकुमार इस मामले में आरोपी थे. उन्हें इसके लिए मौत की सजा दी गई है.
स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज जे नजीर ने दोनों को मौत की सजा सुनाई और दोनों को दो लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया.
ऐसा माना जा रहा है कि यह पहली बार है कि जब केरल में दो सेवारत पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है.
मामले में तीन अन्य आरोपियों टी के हरिदास, ई के साबू और अजीत कुमार को सबूत नष्ट करने और साजिश रचने के लिए तीन साल की जेल की सजा सुनाई है.
तीसरा आरोपी के वी सोमन की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य आरोपी वी पी मोहनन को कोर्ट ने पहले बरी कर दिया था. कोर्ट ने सभी आरोपियों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सितंबर, 2005 में उदयकुमार को श्रीकंटेश्वरम पार्क से पुलिस ने उसके दोस्त सुरेश के साथ हिरासत में लिया था. सुरेश पर छोटी-मोटी चोरियां करने का आरोप था. सुरेश के पास से उस वक्त 4000 रुपए भी मिले थे. उदयकुमार से पूछताछ करने में पुलिस ने थर्ड डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उसकी पुलिस थाने में मौत हो गई थी.
पहले ये केस केरल पुलिस देख रही थी लेकिन 2008 में उदयकुमार की मां प्रभावती की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ सितंबर 2010 में चार्जशीट दाखिल किया था.
उदयकुमार को हिरासत में लेने वाले जीतकुमार और श्रीकुमार को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया जबकि तीन अन्यों को साजिश रचने और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया गया. इस मामले को लेकर राज्यभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे.
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