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2G केस: ED में जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय तो कोर्ट ने दी 15 हजार पेड़ लगाने की सजा

अदालत ने इन लोगों को साउथ दिल्ली में पौधे लगाने के लिए संबंधित वन विभाग के अधिकारी से 15 फरवरी को मुलाकात करने का निर्देश दिया है

Updated On: Feb 07, 2019 04:04 PM IST

Bhasha

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2G केस: ED में जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय तो कोर्ट ने दी 15 हजार पेड़ लगाने की सजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2जी मामले से जुड़े दो व्यक्तियों और तीन कंपनियों को तीन-तीन हजार पौधे लगाने का आदेश दिया है. दरअसल इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट से ED में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था. इस मामले में ED ने इन लोगों को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की है. कोर्ट ने ये आदेश बुधवार को दिया.

इसी के साथ जस्टिस नजमी वजीरी ने स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर शाहिद बलवा, कुसेगांव फ्रूट्स एडं वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव अग्रवाल और तीन कंपनियों को जवाब देने के लिए एक अंतिम अवसर दया है. इन तीन कंपनियों में डायनमिक रिएलिटी, डीबी रिएलिटी लिमिटेड और निहार कन्स्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल है.

अदालत ने इन लोगों को साउथ दिल्ली में पौधे लगाने के लिए संबंधित वन विभाग के अधिकारी से 15 फरवरी को मुलाकात करने का निर्देश दिया है.

किन-किन लोगों को किया गया था बरी?

गौरतलब है कि निचली अदालत ने धनशोधन मामले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा और DMK सांसद कनिमोझी सहित दो व्यक्तियों और तीन कंपनियों को आरोपमुक्त कर दिया था. इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी.

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