टीवी देखने के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी है. अब केबल और डीटीएच का प्रयोग करने वाले ग्राहकों को सस्ते में सर्विस मिलेगी वहीं पसंदीदा चैनल्स देखने के लिए अलग से खर्च नहीं करना होगा. अब जितने चैनल्स देखेंगे, उतने ही पैसे चुकाने होंगे.
केबल और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने नए नियम जारी कर दिए हैं. इन नियमों को तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी. CNBC आवाज के मुताबिक ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने इससे जुड़ी कई बातें साझा की हैं.
- ग्राहकों को कोई चैनल जबरदस्ती नहीं देखना पड़ेगा.
- ग्राहक केवल उसी चैनल के लिए पैसे देगा जो वह देखना चाहता है.
- नए बदलावों से ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सकेगी.
- हर चैनल के लिए जो तय एमआरपी है, उसे इलेक्ट्रॉनिक यूजर गाइड में देना जरूरी होगा.
- एमआरपी मेंशन होने से ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल नहीं किए जा सकेंगे
- 100 फ्री टू-एयर चैनल के लिए केवल 130 रुपए खर्च करने होंगे
- यह नियम केबल ऑपरेटर्स, DTH और ब्रॉडकास्टर्स पर लागू होंगे
- अगर नियमों को तोड़ा जाता है तो कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है
- यह सारे नियम 29 दिसंबर से लागू होंगे
#BreakingNews l @TRAI ने केबल और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए नए नियम जारी किए, नए नियम के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी l pic.twitter.com/kkOD6sGXG8
— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) November 19, 2018
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