तीन तलाक के मसले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय पीठ ने 2 के मुकाबले 3 से तीन तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया. इस मसले पर चीफ जस्टिस जे एस खेहर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर का कहना था कि तीन तलाक पर 6 महीने की रोक लगाई जानी चाहिए और इस दौरान संसद इस मसले पर कानून बनाए.
लेकिन इस पीठ के बाकी 3 जजों जस्टिस कूरियन जोसेफ, जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस यू यू ललित का मानना था कि तीन तलाक असंवैधानिक है और इसे खत्म किया जाना चाहिए. पांच सदस्यीय पीठ में 2 के मुकाबले 3 के बहुमत फैसले के मुताबिक तीन तलाक अब असंवैधानिक करार दिया जा चुका है.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने तीन तलाक पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि तीन तलाक पर कोर्ट का दखल देना ठीक नहीं है. इस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाए. फैसले में चीफ जस्टिस खेहर ने कहा कि तलाक-ए-बिद्दत संविधान के अनुच्छेद 14,15,21 और 25 का उल्लंघन नहीं है. उन्होंने कहा कि तलाक-ए-बिद्दत सुन्नी समुदाय का आंतरिक मसला है और एक हजार साल से चला आ रहा है.
जबकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरीमन, जस्टिस ललित और जस्टिस कूरियन ने तीन तलाक को असंवैधानिक माना.
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