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Triple Talaq: जानिए क्या है तीन तलाक अध्यादेश के नए नियम?

रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अध्यादेश की तीन प्रमुख बिंदुओं पर बात की

Updated On: Sep 19, 2018 01:45 PM IST

FP Staff

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Triple Talaq: जानिए क्या है तीन तलाक अध्यादेश के नए नियम?

तीन तलाक बिल पर अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी. उन्होंने अध्यादेश की तीन प्रमुख बिंदुओं पर बात की.

उन्होंने कहा कि अगर महिला खुद या उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार पुलिस में शिकायत करे तभी पुलिस पति को गिरफ्तार करेगी.

उन्होंने ऐसे मामलों में समझौता होने की गुंजाइश है लेकिन पत्नी चाहे तभी. अगर पत्नी चाहे समझौता कर सकती है. इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है. लेकिन पत्नी का पक्ष सुनने के बाद ही.

इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामलो में नाबालिग बच्चे की कस्टडी मां के पास ही होगी और मां चाहे तो अपने लिए और बच्चे के लिए मेंटनेंस मांग सकती है.

रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान ही यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील की कि इस बिल को राज्यसभा में पास करवाने में मदद करें. उन्होंने कहा ऐसा करना देशहित में होगा. रविशंकर प्रसाद ने मायावती और ममता बनर्जी से भी इस बिल को पास कराने की अपील की है.

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