तीन तलाक बिल पर अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी. उन्होंने अध्यादेश की तीन प्रमुख बिंदुओं पर बात की.
उन्होंने कहा कि अगर महिला खुद या उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार पुलिस में शिकायत करे तभी पुलिस पति को गिरफ्तार करेगी.
The core component of this Ordinance is that an offence will be cognizable only when the FIR is filed by the victim wife or her close relations by blood or marriage: Law Minister Ravi Shankar Prasad on the ordinance on #TripleTalaq pic.twitter.com/WSxSnqtpR1
— ANI (@ANI) September 19, 2018
उन्होंने ऐसे मामलों में समझौता होने की गुंजाइश है लेकिन पत्नी चाहे तभी. अगर पत्नी चाहे समझौता कर सकती है. इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है. लेकिन पत्नी का पक्ष सुनने के बाद ही.
As for other provisions are concerned, the mother/victim wife must get the custody of the minor child and the mother is entitled to a maintenance suitably determined by the magistrate for herself and the child: Law Minister RS Prasad #TripleTalaq pic.twitter.com/XnetsQcsks
— ANI (@ANI) September 19, 2018
इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामलो में नाबालिग बच्चे की कस्टडी मां के पास ही होगी और मां चाहे तो अपने लिए और बच्चे के लिए मेंटनेंस मांग सकती है.
As for other provisions are concerned, the mother/victim wife must get the custody of the minor child and the mother is entitled to a maintenance suitably determined by the magistrate for herself and the child: Law Minister RS Prasad #TripleTalaq pic.twitter.com/XnetsQcsks
— ANI (@ANI) September 19, 2018
रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान ही यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील की कि इस बिल को राज्यसभा में पास करवाने में मदद करें. उन्होंने कहा ऐसा करना देशहित में होगा. रविशंकर प्रसाद ने मायावती और ममता बनर्जी से भी इस बिल को पास कराने की अपील की है.
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