टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) टेलीविजन दर्शकों के लिए दो बड़े कानून बदलने वाला है. अब टीवी देखने वाले कंज्यूमर्स की जेब पर थोड़ा बोझ बढ़ सकता है. 1 जनवरी से टीवी देखने का मासिक खर्च बढ़ सकता है. ट्राई के नए नियमों के चलते आपके डीटीएच का मासिक बिल बढ़ सकता है.
ट्राई नए टैरिफ ऑर्डर लगा रहा है, जिसके बाद ब्रॉडकास्ट सेक्टर को अपने कंज्यूमर को चैनल सेलेक्ट करने और उसी के पैसे देने का ऑप्शन उपलब्ध कराना होगा. यानी टीवी दर्शकों को अपनी पसंद के चैनल को चुनना होगा और उसके लिए उतनी कीमत चुकानी होगी, जितनी ब्रॉडकास्टर चुनेगा.
हर केबल ऑपरेटर और ब्रॉडकास्टर को अपने यूजर गाइड में चैनलों की कीमत बतानी होगी. कोई भी ऑपरेटर अगर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसपर ट्राई कार्रवाई करेगा.
न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा था कि कस्टमर्स के पास अपने मनपसंद चैनल को चुनने का अधिकार होना चाहिए, ब्रॉडकास्टर्स उनपर जबरदस्ती कोई चैनल नहीं थोप सकते.
ट्राई ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि दर्शकों के लिए पूरा सिस्टम पारदर्शी बनाया जा सके और उनकी पसंद को ऊपर रखा जा सके.
इससे सबसे ज्यादा नुकसान गांवों और कस्बों में रहने वाले कंज्यूमर्स को होगा क्योंकि यहां सबसे ज्यादा फ्री-टू-एयर चैनल्स देखे जाते हैं. यहां निजी क्षेत्र के चैनलों को लोग आधी कीमत में देख पाते हैं लेकिन इससे ऐसे क्षेत्रों में भी लोगों को अब पूरी कीमत देनी होगी. दूरदर्शन के डीटीएच पर भी लोगों को हर चैनल के पैसे नहीं देने पड़ते लेकिन अब हर चैनल पेड हो जाएगा.
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