'बीजेपी हाय-हाय' का नारे लगाने वाली लुई सोफिया को थूथुकुडी अदालत ने जमानत दे दी है. दरअसल, सोफिया ने तूतीकोरिन एयरपोर्ट पर तमिलनाडु की बीजेपी अध्यक्ष तमिलसाई सुंदरराजन के सामने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की थी.
नारेबाजी को लेकर सोफिया और सुंदरराजन के बीच बहस भी हो गई थी. सुंदरराजन ने उन पर तूतीकोरिन एयरपोर्ट थाना पुलिस में नारेबाजी करने के बाद शिकायत दर्ज करवा दी. जिसके कारण सोफिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. सोफिया अपने माता-पिता के साथ थी.
इस मामले पर डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए उन पर राइट टू स्पीच के हनन का आरोप भी लगाया. राज्य में एआईएडीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए स्टालिन ने कहा, 'तमिलनाडु सरकार की राइट टू स्पीच अधिकार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई काफी निराशाजनक है. वह तुरंत रिहा की जानी चाहिए. अगर कोई ऐसा कहता है तो आप कितने लोगों को ऐसे हिरासत में ले सकते हैं? मै भी बीजेपी हाय-हाय कहूंगा.
बता दें कि सोफिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 505, 290 और तमिलनाडु सीटी पुलिस एक्ट की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया था. यह मामला तूतीकोरिन की ऑल वूमन पुलिस स्टेशन को सौंपा गया था.
जान से मारने की धमकी
वहीं सोफिया के पिता का कहना है कि यह मामला तूतीकोरिन पर फ्लाइट लैंड करने के बाद हुआ. हम चेन्नई से आ रहे थे. तूतीकोरिन एयरपोर्ट पर सोफिया ने सुंदरराजन को देखा और 'बीजेपी हाय-हाय' का नारा लगाया. इसके अलावा सोफिया ने कुछ नहीं कहा. लेकिन जब हम टर्मिनल तक पहुंचे तो सुंदरराजन को लेने आए 10 आदमियों ने हमारे साथ बदतमीजी की और हमें जान से मारने की धमकी भी दी. आखिर में पुलिस हमारी मदद के लिए आई.
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