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2G Scam के आरोपियों का भी केस लड़ चुके हैं नीरव मोदी के वकील

वकील विजय अग्रवाल ने 2जी घोटाले के अभियुक्तों का केस लड़ा था, इस केस में अदालत ने सभी को निर्दोष करार दिया था

Updated On: Feb 19, 2018 03:12 PM IST

FP Staff

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2G Scam के आरोपियों का भी केस लड़ चुके हैं नीरव मोदी के वकील

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य अभियुक्त नीरव मोदी का केस हाई प्रोफाइल मामलों में अदालत में जिरह कर चुके वकील विजय अग्रवाल लड़ेंगे.

वकील विजय अग्रवाल 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के कई आरोपियों का केस लड़ चुके हैं. उन्होंने ओडिसा हाईकोर्ट के पूर्व जज आईएम कुड्डुसी का केस भी लड़ा था. इस जज ने फोन पर बातचीत की कथित लीक के लिए दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

11 हजार करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने के बाद पीएनबी ने जांच एजेंसी सीबीआई में मोदी और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था. मोदी और उसका परिवार जनवरी में ही देश छोड़ कर भाग गया है.

अग्रवाल का नाता भी विवादों से रहा है. 2011 में 'प्रोफेशनल मिसकडंक्ट' के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ था.

न्यूज-18 की खबर के मुताबिक, अग्रवाल उस समय स्वान टेलीकॉम के प्रोमोटरों शाहिद उस्मान बलवा, विनोद गोयनका और 2जी घोटाले से जुड़े अन्य लोगों के लिए वकालत कर रहे थे. उस समय, एक वकील के दो प्रोफेशन में शामिल होने के कानून का उल्लंघन करने का अग्रवाल पर आरोप लगा था.

विवादित शख्सियत रह चुके हैं अग्रवाल

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 22 जुलाई, 2011 को अग्रवाल के खिलाफ समन जारी किया था और पूछा था कि कैसे आप एक साथ दो प्रोफेशन (सीए और वकील) में रह सकते हैं.

इसके बाद 2013 में, अग्रवाल को नई दिल्ली बार एसोसिएशन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था और पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में स्थित उनके चेंबर को कथित अपमानजनक व्यवहार के कारण बंद कर दिया गया था. बताया जाता है कि अग्रवाल ने कथित तौर पर एक वकील को धमकी दी थी और कोर्ट में कुछ बाउंसर को भी बुला लिया था.

ये सब होने के बाद अग्रवाल ने निष्कासन को गैर कानूनी बताया था और नई दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पर अपने ग्राहक के हित के लिए पद का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया था. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वे मुझे मेरे प्रोफेशनल कार्यों के निर्वहन करने से रोक रहे थे.

सीबीआई कोर्ट द्वारा 2जी घोटाले के सभी अभियुक्तों को बरी कर देने के बाद अग्रवाल ने बताया था कि अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोप को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, इसलिए सभी अभियुक्त निर्दोष हैं.

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