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कन्हैया और अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर अब 19 जनवरी को होगी सुनवाई

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल किए गए 1200 पन्नों की चार्जशीट पर मंगलवार को सुनवाई 19 जनवरी तक के लिए टल गई है

Updated On: Jan 15, 2019 12:59 PM IST

FP Staff

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कन्हैया और अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर अब 19 जनवरी को होगी सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय संघ (जेएनयूएसयू) के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ 2016 के जेएनयू देशद्रोह मामले में दायर आरोप पत्र पर विचार करने के लिए मंगलवार को 19 जनवरी की तारीख तय की. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत के मंगलवार को छुट्टी पर होने के कारण अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय की. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल किए गए 1200 पन्नों की चार्जशीट पर मंगलवार को सुनवाई 19 जनवरी तक के लिए टल गई है. दिल्ली पुलिस ने बीते सोमवार को कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था.

राजद्रोह के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है

दिल्ली पुलिस का कहना है कि कन्हैया कुमार ने जुलूस की अगुवाई की और जेएनयू परिसर में फरवरी 2016 में देश विरोधी नारे लगाए जाने का कथित तौर पर समर्थन किया था. पुलिस ने विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों उमर खालिद तथा अनिर्बान भट्टाचार्य पर जेएनयू परिसर में, संसद हमले के मुख्य साजिशकर्ता अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की बरसी 9 फरवरी 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप भी लगाया है. बता दें कि राजद्रोह के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. पुलिस ने दावा किया कि उसके पास अपराध को साबित करने के लिये वीडियो क्लिप है, जिसकी गवाहों के बयानों से पुष्टि हुई है.

धारा 124ए तथा 120बी के तहत एक मामला दर्ज किया गया था

कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान समेत 10 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह), 323 (किसी को चोट पहुंचाने के लिए सजा), 465 (जालसाजी के लिए सजा), 471 (फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक के तौर पर इस्तेमाल करना), 143 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र समूह का सदस्य होने के लिए सजा), 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र समूह का सदस्य होना), 147 (दंगा फैलाने के लिए सजा) और 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत आरोप लगाए गए हैं. बीजेपी सांसद महेश गिरी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की शिकायत पर वसंत कुंज (उत्तर) पुलिस थाने में 11 फरवरी 2016 को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए तथा 120बी के तहत एक मामला दर्ज किया गया था.

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