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मालेगांव ब्लास्ट: HC का पुरोहित के खिलाफ आरोप-पत्र पर रोक से इनकार

हाईकोर्ट की बेंच ने NIA एजेंसी के वकील संदेश पाटिल को मामले की अगली सुनवाई की तिथि 21 नवंबर तक पुरोहित की अर्जी का एक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया

Updated On: Oct 29, 2018 04:41 PM IST

Bhasha

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मालेगांव ब्लास्ट: HC का पुरोहित के खिलाफ आरोप-पत्र पर रोक से इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

सोमवार को जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एएस गडकरी की एक पीठ हालांकि पुरोहित की उस याचिका पर अगले महीने सुनवाई के लिए सहमत हो गई जिसमें उन्होंने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत अपने अभियोजन को चुनौती दी है. पुरोहित इस मामले के 7 आरोपियों में से एक हैं.

पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) के वकील संदेश पाटिल को मामले की अगली सुनवाई की तिथि 21 नवंबर तक पुरोहित की अर्जी का एक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

पीठ ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने का पुरोहित का अनुरोध अस्वीकार कर इनकार कर दिया. पीठ ने कहा कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों ने ही इस मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था.

आरोप तय करने की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके बाद किसी आपराधिक मामले में निचली अदालत में मुकदमा शुरू होता है. वर्तमान मामले में एनआईए की विशेष अदालत द्वारा पुरोहित और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू होने वाली है.

29 सितंबर, 2008 को उत्तर महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक सामग्री में विस्फोट होने से 6 लोगों की मौत हो गई थी. इस धमाके में 100 से ज्यादा लोग भी घायल हुए थे.

पुरोहित के अलावा मामले में अन्य आरोपियों में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर (रिटायर्ड) रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी शामिल हैं.

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