राजमार्गों पर शराब बिक्री पर पाबंदी का सुप्रीम कोर्ट का आदेश रविवार से प्रभावी होने के मद्देनजर गोवा आबकारी विभाग ने टीमें गठित की हैं, ताकि शीर्ष कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राज्य में राजमार्गों पर 3,000 से अधिक शराब की दुकानों पर असर पड़ेगा. इसे देखते हुए इसके हल के लिए मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पर कारोबारियों की आशाएं टिकी हुई हैं.
गोवा आबकारी आयुक्त मेनीनो डिसूजा ने कहा कि विभाग ने आदेश को लागू कराने के लिए समूचे राज्य में टीमें रवाना की हैं. उन्होंने कहा, ‘आदेश आज से लागू हुआ. टीमें क्षेत्र में आदेश को लागू कराने के लिए हैं.’
आबकारी विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2,290 बार और रेस्तरां, 789 शराब की खुदरा दुकानें तथा 99 थोक दुकानों पर असर पड़ेगा.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर 500 मीटर के दायरे में शराब दुकानों पर पाबंदी के अपने आदेश में कल संशोधन करते हुए इसे 20,000 तक की आबादी वाले इलाकों में 220 मीटर कर दिया था.
इस बीच, अखिल गोवा शराब कारोबारी एसोसिएशन के अध्यक्ष दत्ताप्रसाद नाइक ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस मुद्दे से अवगत कराया है.
नाइक ने कहा, ‘हमें पर्रिकर पर भरोसा है जो इस समस्या का हल ढूंढ लेंगे. राज्य सरकार अधिकतम लोगों की आजीविका बचाने की कोशिश करेगी.’ उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इस समस्या का हल ढूंढ लिया जाएगा.
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