महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने भारत में अवैध रूप से रहने वाले दो बांग्लादेशी नागरिकों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है. विदेशी नागरिक कानून के तहत सजा पाने वाले इन लोगों को पुलिस ने पिछले साल मीरा रोड से गिरफ्तार किया था.
सहायक सत्र जज एस के सिन्हा ने पिछले सप्ताह चार बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से रहने का दोषी करार दिया था. जज ने इन लोगों को दो साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उनपर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने 28 दिसंबर 2017 को मीरा रोड इलाके में छापा मारकर इन्हें गिरफ्तार किया था. पुलिस ने जिन चार लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें 27 साल के उत्तम गोलप सिकंदर, 24 साल के मउ उत्तम सिकंदर, 40 साल के अलाउद्दीन गनी मलिक और 38 साल की मुस्लिमा अल्लाउदीन मलिक के नाम हैं.
इन चारों की सजा पूरी होने के बाद जज ने इन्हें बांग्लादेश भेजने की बात भी कही. सहायक सत्र के जज ने सजा सुनाने के साथ ही अदालत के अधिकारियों से कहा कि वे दोषियों की सजा खत्म होने के बाद उन्हें वापस भेजने का इंतजाम करें.
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