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4 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में टीचर को मौत की सजा

बलात्कार की घटना के मात्र 81वें दिन में यह फैसला आया है. पिछले 79 दिनों से यह पीड़ित बच्ची दिल्ली के एम्स में भर्ती है, जहां उसकी हालत अब भी खराब है

Updated On: Sep 19, 2018 08:15 PM IST

FP Staff

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4 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में टीचर को मौत की सजा

मध्यप्रदेश के सतना जिले की एक कोर्ट ने चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में 23 वर्षीय सरकारी गेस्ट टीचर को बुधवार को मौत की सजा सुनाई है.

बलात्कार की घटना के मात्र 81वें दिन यह फैसला आया है. पिछले 79 दिनों से यह पीड़ित बच्ची दिल्ली के एम्स में भर्ती है, जहां उसकी हालत अब भी खराब है. जिला कोर्ट नागौद के एडीजे दिनेश कुमार शर्मा ने चार वर्षीय बच्ची का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में महेंद्र सिंह गोंड को दोषी करार देते हुए उसे मौत की सजा सुनाई है.

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रामपाल सिंह ने बताया कि कोर्ट ने उसे IPC की धारा 376 AB और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत मौत की सजा सुनाई है. धारा 376 AB में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ मौत की सजा का प्रावधान हाल ही में किया गया है.

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, कोर्ट ने महेंद्र को IPC की धारा 363 के तहत 7 साल सश्रम कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई है.

सिंह ने बताया कि बलात्कार की यह घटना सतना जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर उचेहरा थाना क्षेत्र के पन्ना गांव में एक जुलाई की रात को हुई थी. अपने घर के बाहर सो रही बच्ची को महेंद्र अगवा कर ले गया था और दुष्कर्म करने के बाद उसे सुनसान इलाके में फेंक दिया था.

उन्होंने कहा कि जब बच्ची का अपहरण किया गया, उस वक्त पीड़ित बच्ची के पिता शौच के लिए घर से बाहर गए थे. जब वह शौच करके लौटे तो उसे बच्ची घर से गायब मिली, जिसके बाद उसने गांव वालों के साथ उसकी खोज की. दो जुलाई को तड़के बच्ची गंभीर हालत गांव के पास ही सुनसान इलाके में मिली थी.

सिंह ने बताया कि महेंद्र सिंह गौड परसमनिया पठार गांव का रहने वाला है उन्होंने कहा कि आरोपी और पीड़ित मासूम के घर की दूरी करीब एक किलोमीटर है और पारिवारिक रिश्ते भी हैं. उसे दो जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था.

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