live
S M L

सुप्रीम कोर्ट ने Jaypee बिल्डर्स के फ्लैट खरीदारों को पैसा दिलवाने से झाड़ा पल्ला

सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) को भेज दिया है

Updated On: Aug 09, 2018 12:25 PM IST

FP Staff

0
सुप्रीम कोर्ट ने Jaypee बिल्डर्स के फ्लैट खरीदारों को पैसा दिलवाने से झाड़ा पल्ला

सुप्रीम कोर्ट की ओर से जेपी बिल्डर्स के फ्लैट खरीदारों को बड़ा झटका लगा है. फ्लैट खरीदारों को फिलहाल उनका पैसा वापस नहीं मिलने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला वापस NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) को भेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेआईएल, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड और उनके प्रमोटर्स जेआईएल के लिए बोली लगाने की नई प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे. जेआईएल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए 750 करोड़ रुपए एनसीएलटी इलाहाबाद को हस्तांतरित किए जाएंगे.

कोर्ट ने एनसीएलटी इलाहाबाद को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही से निपटने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जेआईएल के खिलाफ दिवालियेपन की कार्रवाई पूरा करने के लिए एनसीएलटी के पास 9 अगस्त से 180 दिनों का सीमित समय है. क्रेडिटर्स की नई समि‍ति भी गठित की जाएगी. इस मामले की अगली सुनवाई अब एनसीएलटी में होगी.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक के दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई थी. कोर्ट ने NCLT के उस फैसले पर रोक लगाई थी, जो ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद बेंच ने 10 अगस्त को दिया था. इसके तहत कंपनी को दिवालिया श्रेणी में डालने की प्रक्रिया शुरू होनी थी.

0

अन्य बड़ी खबरें

वीडियो
KUMBH: IT's MORE THAN A MELA

क्रिकेट स्कोर्स और भी

Firstpost Hindi