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कठुआ रेप केस पठानकोट कोर्ट में ट्रांसफर, नहीं होगी CBI जांच

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पठानकोट कोर्ट में इस मामले की रोजाना सुनवाई हो और सारी सुनवाई कैमरे के सामने हो

Updated On: May 07, 2018 07:49 PM IST

FP Staff

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कठुआ रेप केस पठानकोट कोर्ट में ट्रांसफर, नहीं होगी CBI जांच

सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ रेप केस को पठानकोट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. पीड़िता के परिवार और वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके यह मांग की थी. पीड़िता का परिवार इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए इस केस का ट्रांसफर चंडीगढ़ या किसी अन्य राज्य में चाहता था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पठानकोट कोर्ट में इस मामले की रोजाना सुनवाई हो और सारी सुनवाई कैमरे के सामने हो. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार को पठानकोट कोर्ट के लिए अपना सरकारी वकील नियुक्त करने की भी इजाजत दे दी है और यह भी कहा है कि जम्मू-कश्मीर सरकार पीड़िता के परिवार, वकील और गवाहों को पूरी सुरक्षा दे.

इस केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने का आरोपियों और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था. आरोपियों ने इस केस की सीबीआई जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी, जबकि महबूबा सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पुलिस की जांच पर भरोसा करते हुए, इस केस में सीबीआई जांच की मांग भी ठुकरा दी.

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