सुप्रीम कोर्ट ने बोहरा मुस्लिम समुदाय में बच्चियों और नाबालिग लड़कियों के खतना प्रथा पर आज यानी मंगलवार को भी सुनवाई होगी. अदालत ने सोमवार को खतना के विरोध में दाखिल की गई याचिका पर हुई सुनवाई में सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि महिलाओं का खतना सिर्फ इस वजह से नहीं किया जाना चाहिए कि उन्हें शादी करनी है.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सिंह की बेंच ने सुनवाई में कहा, महिला की जिंदगी सिर्फ पति और बच्चों के लिए नहीं होती. महिला का कर्तव्य केवल पति के प्रति समर्पण ही नहीं है. किसी भी समाज में ऐसी रूढ़िवादिता का चलन निजता का उल्लंघन हैं.
The SC observed that the sole purpose of a woman's life in not just marriage and finding a husbandhttps://t.co/IBxzf3yzM5
— TIMES NOW (@TimesNow) July 30, 2018
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह लैंगिक संवेदनशीलता का मामला है और स्वास्थ्य ने लिए खतरनाक भी हो सकता है. अदालत ने कहा कि यह किसी भी व्यक्ति के पहचान का केंद्र बिंदु होता है और यह कृत्य (खतना) उसके पहचान के खिलाफ है.
बता दें कि याचिकाकर्ता सुनीता तिवारी ने महिलाओं में हलाला और खतना जैसी प्रथा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस केस की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह पैरवी कर रही हैं.
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपालन ने इस याचिका का समर्थन किया.
क्या होता है महिलाओं में खतना?
खतना की प्रक्रिया में महिलाओं के क्लिटोरिस का उभरा हुआ हिस्सा काट दिया जाता है. यह हिस्सा बच्चे पैदा करने से नहीं जुड़ा है लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान महिला की संतुष्टि में इसकी अहम भूमिका होती है. यह एक उभरा हुआ हिस्सा होता जो वजाइना से जुड़ा रहता है.
बोहरा समाज में बच्चियों और लड़कियों के खतना से उनके शरीर और मन पर काफी बुरा असर पड़ता है. वो इस दर्द को सह नहीं पातीं और हर वर्ष बहुत सी बच्चियां इस वजह से कोमा में चली जाती हैं. कई मामलों में इससे उनकी मौत तक हो जाती है.
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