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केरल लव जिहाद: अगर कोई अपराधी से शादी करना चाहे तो कानून नहीं रोक सकता

सुप्रीम कोर्ट 27 नवंबर को खुली अदालत में लड़की का बयान सुनेगी

Updated On: Oct 30, 2017 01:29 PM IST

FP Staff

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केरल लव जिहाद: अगर कोई अपराधी से शादी करना चाहे तो कानून नहीं रोक सकता

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को केरल के लव जिहाद मामले पर सुनवाई हो रही है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है. आपको बता दें कि एक मुस्लिम शख्स ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. क्योंकि हाईकोर्ट ने उसकी हिंदू लड़की से शादी को रद्द कर दिया था.

अदालत ने इस मामले में बड़ी टिप्पणि करते हुए कहा कि शादी के मामले में लड़की की सहमति सबसे ऊपर है. अगर कोई किसी अपराधी से भी शादी करना चाहे तो उसे कोई कानून जबरदस्ती रोक नहीं सकता. इस मामले में लड़की हादिया के पिता ने बंद कमरे में कैमरों के साथ सुनवाई करने की मांग की थी. अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि अगली सुनवाई 27 नवंबर को खुली अदालत में दोपहर तीन बजे होगी.

आपको बता दें कि25 साल की अखिला अशोकन ने 27 साल के शाफीन जहां से शादी करने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया था. ये कदम अखिला ने अपने परिवार की मर्जी से खिलाफ उठाया था. वहीं केरल हाईकोर्ट ने अखिला के पिता का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया था. अखिला पिता का कहना था कि उनकी बेटी को जबरन धर्मांतरण कराया गया है और शाफीन के आईएसआईएस से लिंक हैं.

अखिला जो कि कोर्ट के फैसले के बाद से अपने माता पिता के साथ रह रही है, उसने हाल ही में एक वीडियो में कहा था कि उसके पिता रोजाना उसे पीटते हैं और जल्द ही उसकी हत्या कर दी जाएगी. अखिला ने वीडियो में कहा कि तुम्हें मुझे यहां से निकालना होगा. मुझे आज कल या परसों कभी भी मार दिया जाएगा. मुझे पता है मेरे पिता मुझपर बहुत गुस्सा हैं, वो मुझे पीट रहे हैं.

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