सुप्रीम कोर्ट कठुआ की आठ वर्षीय बच्ची से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में गवाहों की याचिका पर 16 मई को सुनवाई करेगा. इन गवाहों का आरोप है कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है.
Kathua case: Supreme Court to hear the matter of three students, who are the witnesses in the case seeking protection from police torture, on Wednesday.
— ANI (@ANI) May 14, 2018
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ के समक्ष साहिल शर्मा और दो अन्य की याचिका का उल्लेख किया गया. ये दोनों किशोर आरोपी के कालेज के दोस्त हैं. पीठ इस मामले में बुधवा को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई. इन गवाहों की याचिका के अनुसार वे पहले ही पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान दर्ज करा चुके हैं. इन तीनों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में कहा था कि उन्होंने डर की वजह से पुलिस को बयान दिया था.
याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य पुलिस अब उन्हें दुबारा पेश होने और फिर से बयान दर्ज कराने के लिए कह रही है तथा उनके परिवारों पर दबाव डाल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने सात मई को कठुआ मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर पंजाब में पठानकोट स्थानांतरित कर दिया था. घुमंतु समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची कठुआ के एक गांव मे अपने घर के पास से खेलते समय 10 जनवरी लापता हो गयी थी. एक सप्ताह बाद उसी इलाके में बच्ची का शव मिला था.
इस मामले में राज्य पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दाखिल किया है जबकि किेशोर आरोपी के खिलाफ कठुआ की अदालत में अलग से आरोप पत्र दाखिल किया गया है.
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