सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह आधार संख्या की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाने के बाद आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र और संपत्ति दस्तावेजों को जोड़ने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा.
अधिवक्ता और बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि आधार आधारित चुनाव मतदान प्रणाली लागू करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं ताकि चुनावों में अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित हो और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 17-18 को देखते हुए फर्जी और नकली वोटों को रोका जा सके.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘हम आधार पर फैसले के बाद इस याचिका को सुनवाई के लिए रखेंगे.’
इस याचिका में दावा किया गया कि आधार को मतदाता पहचान पत्र और संपत्ति दस्तावेजों से जोड़ने से ‘बेनामी’ लेनदेन को रोकने में मदद मिलेगी.
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