सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि असम की राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में जिन लोगों के नाम नहीं हैं उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए क्योंकि अभी यह सिर्फ मसौदा ही है.
इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि असम के एनआरसी संबंधी दावों और आपत्तियों को देखने के लिए वह मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) बनाए.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 16 अगस्त से पहले मानक संचालन प्रक्रिया मंजूरी के लिए पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि सूची से बाहर रखे गए लोगों को अपने दावे पेश करने के लिए पूरा मौका देना चाहिए.
पूर्वोत्तर के राज्य असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के दूसरे और अंतिम मसौदे को सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी किया गया था.
असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर समन्यवयक प्रतीक हाजेला ने एनआरसी का अंतिम ड्राफ्ट जारी करते हुए कहा कि राज्य में रह रहे कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.90 करोड़ नागरिक वैध पाए गए हैं यानी 40 लाख लोगों के नागरिकता को खारिज कर दिया गया था.
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह अंतिम मसौदा है, फाइनल एनआरसी लिस्ट नहीं. इसलिए जिनका नाम इस ड्राफ्ट में नहीं है, वो घबराए नहीं. इसे लेकर वो अपनी आपत्ति और दावा जता सकते हैं.
(इनपुट भाषा से)
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