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अलवर लिंचिंग मामला: SC ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब, पूछा- अब तक क्या किया?

इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने कथित गौरक्षा के नाम पर हिंसा से निबटने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए थे

Updated On: Aug 20, 2018 01:11 PM IST

Bhasha

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अलवर लिंचिंग मामला: SC ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब, पूछा- अब तक क्या किया?

राजस्थान के अलवर में बीते 20 जुलाई को गौरक्षकों द्वारा रकबर नाम के शख्स की पीट-पीट कर हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वसुंधरा सरकार से जवाब मांगा है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव से कहा कि वह इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा देते हुए हलफनामा दायर करें.

इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने कथित गौरक्षा के नाम पर हिंसा से निबटने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए थे.

बता दें कि अलवर जिले के रामगढ़ इलाके में 20 जुलाई को गौरक्षकों ने रकबर खान (28) की कथित तौर पर पिटाई कर दी थी. घटना के वक्त रकबर दो गायों को लाढ़पुरा गांव से हरियाणा स्थित अपने घर ला रहा था.

पीठ तुषार गांधी और कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही थी.

याचिका में अलवर में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या मामले में राजस्थान सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकारें इसका पालन नहीं कर रही हैं.

इसके बाद शीर्ष अदालत ने सोमवार को सभी अन्य राज्य सरकारों से कहा है कि वे मॉब लिंचिंग के मामलों में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए सात सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करें. अदालत अब इस मामले पर सुनवाई 30 अगस्त को करेगी.

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