केरल के कथित 'लव जिहाद' केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान हदिया कोर्ट में पेश हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हदिया को उसके कॉलेज ले जाया जाए और कॉलेज में उसे हॉस्टल की सुविधा दी जाए.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई स्थगित कर दी गई. मामले में अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी.
इससे पहले हदिया ने एक बार फिर यह दोहराया था कि उसे धर्म परिवर्तन के लिए किसी ने नहीं उकसाया और वह अपनी मर्जी से मुस्लिम बनी थी और वह अपने पति के साथ रहना चाहती है.
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को हदिया के पिता को अपनी बेटी को अगली सुनवाई की तारीख यानी 27 दिसंबर को पेश करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट हदिया के पिता की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें वो अपनी बेटी की मुस्लिम युवक से शादी का विरोध करते हुए इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि इस मामले की सुनवाई से पहले अदालत संबंधित महिला से उसका पक्ष जानना चाहेगी.
क्या है मामला?
अखिला उर्फ हादिया के पति शफिन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उसकी पत्नी हादिया को उसके हवाले किया जाए. हादिया शादी से पहले अखिला थी. शफिन जहां का कहना है कि उसने अखिला से शादी कर ली है और उसकी पत्नी ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है.
वहीं, अखिला के पिता का आरोप है कि उसकी बेटी को किसी ने बहका दिया है और वह जिहाद के लिए सीरिया जाना चाहती है. इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने अखिला उर्फ हादिया की शादी रद्द करते हुए उसे उसके पिता के हवाले कर दिया था.
केरल हाईकोर्ट ने केरल पुलिस को आतंकी तार की जांच करने के आदेश दिए थे. पुलिस की जांच में अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है. अखिला फिलहाल अपने पिता के साथ रह रही है. शफिन जहां का कहना है कि अखिला बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है. उन लोगों का सीरिया जाने का कोई इरादा नहीं है.
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