सुप्रीम कोर्ट ने जजों के नाम पर घूस लेने के आरोपों को ‘बेहद गंभीर’ बताया है. कोर्ट ने जोर देकर कहा कि किसी को भी ‘न्याय के प्रवाह को खराब’ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने कहा वे जो भी हों, कितने भी शक्तिशाली हों, कानून से नहीं बच सकते हैं और न्याय होगा.
जस्टिस ए. के. सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि कोई भी इस मामले के महत्व को कम नहीं कर सकता. आरोप बेहद गंभीर हैं और इन पर विचार करने की जरूरत है.
बेंच ने कहा, ‘सीबीआई ने छापे मारे हैं और मामला दर्ज हो चुका है. हमारा प्रयास है कि कोई भी न्याय के प्रवाह को अशुद्ध न करे. वे जो भी हों, कितना भी शक्तिशाली हों, कानून से नहीं बच सकता. न्याय देने की जरूरत है.’
याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण से पीठ ने कहा कि जिस तरह से ‘मामले को उसके समक्ष सूचीबद्ध किया गया वह पीड़ादायी है.’
न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा, ‘जब आठ नवंबर को इस मामले का जिक्र हो चुका था. इसे उचित पीठ के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जा चुका था, तब अदालत संख्या 2 में गुरूवार को दूसरी याचिका लगाए जाने की क्या आवश्यकता थी. आप मुझे बता सकते थे और अगर संभव होता तो मैं इससे खुद को अलग कर लेता. आप मुझे जानते हैं.’
भूषण ने कहा कि उन्हें अधिक दुःख हुआ. आठ नवंबर को रजिस्ट्री ने उन्हें सूचित किया था कि जिस मामले को अदालत संख्या 2 में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था उसे एक दूसरी पीठ को सौंप दिया गया है. क्योंकि चीफ जस्टिस ने इस बाबत पहले ही आदेश दिया था.
बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस यह फैसला करते हैं कि किस बेंच के सामने कौन-सा मामला सूचीबद्ध किया जाएगा.
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