दिल्ली में तमाम विरोध प्रदर्शनों और पार्टियों की राजनीति के बावजूद सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर बेहद सख्त है. देश की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में अवैध निर्माण की सीलिंग बिना कोई पूर्व सूचना दिए जारी रखी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उस नियम को खत्म किए जाने पर जवाब मांगा है जिसके हिसाब से सीलिंग करने के 48 घंटे पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है.
Supreme Court says sealing of illegal and unauthorised construction in Delhi should be done without giving any advance notice. SC seeks Centre’s response on discarding the rule which mandates 48 hours advance notice to be given to violators before taking action
— ANI (@ANI) October 11, 2018
दिल्ली में सीलिंग की कार्रवाई अब आम लोगों की परेशान से आगे बढ़कर राजनीतिक मुद्दा भी बन गई है. हाल में दिल्ली के एक इलाके में सीलिंग तोड़ने को लेकर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने समन जारी किया था. इस मामले में मनोज तिवारी कोर्ट में पेश भी हुए थे.
वहीं दिल्ली की सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सीलिंग की कार्रवाई पर विरोध दर्ज कराया जा चुका है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख सीलिंग को लेकर शुरुआत से सख्त है. सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी की देखरेख में प्रदेश में सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है. वहीं दिल्ली में सीलिंग से उपजी परेशानियों की वजह से व्यापारिक संगठनों ने कई बार बंद का ऐलान भी किया है लेकिन इससे सीलिंग की कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ा है.
अब सुप्रीम कोर्ट की एक और सख्त टिप्पणी से आने वाले दिनों में सीलिंग की कार्रवाई और तेज होती ही नजर आ रही है. ये भी देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक पार्टियों का इस पर क्या रुख रहता है.
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