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SC/ST Act में संसद के किए संशोधन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST (Prevention of Atrocities) Act में संसद द्वारा किए गए संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि वह इस तरह के मामले में कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं करता.

Updated On: Jan 25, 2019 01:25 PM IST

FP Staff

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SC/ST Act में संसद के किए संशोधन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम (SC/ST (Prevention of Atrocities) Act) में संसद द्वारा किए गए संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस संशोधन में सरकार ने एक्ट को अपने पुराने स्वरूप में लाते हुए SC/ST के खिलाफ अत्याचार के आरोपी व्यक्ति के लिए अग्रिम जमानत के प्रावधान को खत्म कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस तरह के मामले में कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं करता.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 20 मार्च के फैसले के खिलाफ संशोधन और पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई एक साथ होनी चाहिए. केंद्र सरकार की मांग थी कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो पुनर्विचार याचिकाएं आईं हैं, उनपर पहले सुनवाई हो.सुप्रीम कोर्ट में एससी/एसटी एक्ट में किए गए संशोधन के खिलाफ कई याचिकाएं आईं हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक फैसला देते हुए इस एक्ट के उस प्रावधान को खत्म कर दिया था, जिसमें मामला सामने आते ही गिरफ्तार करने का अधिकार था. कोर्ट ने एक्ट में आरोपी की गिरफ्तारी से पहले प्रारंभिक जांच करने के लिए कहा था. साथ ही इस ऐसे मामले में अग्रिम जमानत देने का प्रावधान भी दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 4 महीने बाद ही सरकार ने संसद में विधेयक लाकर शीर्ष अदालत के फैसले को पलट दिया था. केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि एससी/एसटी एक्ट में किए गए संशोधन न्यायसंगत हैं. सरकार ने कहा कि संसद के पास ऐसे संशोधन लाने की शक्ति भी है.

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