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बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पश्चिम बंगाल में रथयात्रा को नहीं मिली इजाजत

पश्‍चिम बंगाल में रथयात्रा निकालने की परमिशन के लिए बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, गत 8 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पश्‍चिम बंगाल की ममता सरकार से इस पर जवाब तलब किया था

Updated On: Jan 15, 2019 03:57 PM IST

FP Staff

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बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पश्चिम बंगाल में रथयात्रा को नहीं मिली इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में रथयात्रा निकाले जाने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी की पश्चिम बंगाल यूनिट की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि वह बैठकें और रैलियां कर सकते हैं लेकिन यात्रा नहीं निकाल सकते. कोर्ट ने हालांकि अपनी सुनवाई में ये भी कहा कि अगर यात्रा के बदले हुए प्लान के साथ आती है तो अदालत इस पर जरूर विचार करेगी.

बता दें कि पश्‍चिम बंगाल में रथयात्रा निकालने की परमिशन के लिए बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. गत 8 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पश्‍चिम बंगाल की ममता सरकार से इस पर जवाब तलब किया था. बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रथयात्रा पर रोक लगाकर कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ के 21 दिसंबर के फैसले को चुनौती दी थी.

दिसंबर में बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने पूरे प्रदेश में एक रथयात्रा निकालने का ऐलान किया था. राज्य सरकार ने यात्रा से कानून व्यवस्था को नुकसान होने की बात कहते हुए यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी थी. इसके बाद बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में रथयात्रा पर राज्य सरकार की रोक के खिलाफ अर्जी दी थी. कलकत्‍ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बीजेपी की प्रदेश इकाई को रैली की इजाजत दे दी थी. बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रथ यात्रा निकालने की इजाजत देने वाली एकल पीठ के फैसले को पलट दिया था.

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