सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति और बाढ़ की स्थिति से निबटने के लिए केरल सरकार की ओर से बनी उपसमिति से कहा कि मुल्लापेरियार बांध का जल स्तर तीन फुट कम करने की संभावनाओं को तलाशा जाए.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केरल और तमिलनाडु सरकार से कहा कि बेघर लोगों के पुनर्वास और बांध का जल स्तर 142 फुट से घटाकर 139 फुट करने के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के निर्देशों का पालन करें.
पीठ ने कहा कि वह इस तरह की गंभीर प्राकृतिक आपदा से निबटने में विशेषज्ञ नहीं है और आपदा पर काबू पाने का मामला कार्यपालिका पर छोड़ रही है. शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को आपदा प्रबंधन और पुनर्वास उपायों के बारे में उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.
दक्षिण भारत के इस राज्य में मॉनसून की विभीषिका में अब तक 167 से अधिक व्यक्तियों की मौत हो चुकी है जबकि बारिश और बाढ़ से फसलों और अन्य संपत्तियों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है.
बारिश और मुल्लापेरियार, चेरूथोनी, इडुक्की जलाशय और ईदमलायर जलाशय के एक हिस्से सहित सारे बड़ें बांधों के दरवाजे खोले जाने की वजह से पेरियार नदी में जल स्तर बढ़ने से निचले इलाके के लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.
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