अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और आपके पास वर्षों पुरानी व्हीकल है तो आपके लिए बुरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सेंट्रल पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) को तत्काल सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के निर्देश दिए हैं, जिससे लोग वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकें.
कोर्ट ने दिल्ली के परिवहन विभाग को 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की लिस्ट बनाने को कहा है ताकि उन्हें जब्त किया जा सके. साथ ही उसे यह भी निर्देश दिया कि यदि ऐसे व्हीकल राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलते दिखें तो उन्हें फौरन जब्त कर लिया जाए.
SC asks Central Pollution Control Board to open social media account where citizens can complain regarding pollution in Delhi. SC asks Delhi transport dept to add on its website,list of more than 10 yr old diesel&more than 15 yr old petrol vehicles so that they can be impounded. pic.twitter.com/eRctUNJQkV
— ANI (@ANI) October 29, 2018
सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति को बेहद गंभीर करार देते हुए कहा कि 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की सूची सीपीसीबी और परिवहन विभाग की वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए.
इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने भी 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को बैन करने का आदेश जारी किया था.
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